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बजरंग पुनिया के निलंबन के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत ने NADA से जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा) Bajrang Punia: दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने निलंबन को चुनौती देने से संबंधित पहलवान बजरंग पुनिया की याचिका पर बुधवार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति संजीव नरुला ने अक्टूबर में...
बजरंग पुनिया की फाइल फोटो।
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नयी दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा)

Bajrang Punia: दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने निलंबन को चुनौती देने से संबंधित पहलवान बजरंग पुनिया की याचिका पर बुधवार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति संजीव नरुला ने अक्टूबर में अल्बानिया में होने वाली वरिष्ठ विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से पहले दायर की गई याचिका पर एजेंसी को नोटिस जारी किया।

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पुनिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया, जिसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि इसके लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन नहीं किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव दत्ता ने कहा, 'यह किसी को परेशान करने का अनूठा मामला है...विश्व चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है। अभ्यास भी करना होगा।' हालांकि अदालत ने जांच के लिए नमूने देने से इन्कार करने को लेकर पुनिया से सवाल किया और पूछा, 'अगर आप जांच नहीं कराएंगे तो वे आपको खेलने की अनुमति कैसे देंगे।'

अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि पुनिया को एजेंसी के समक्ष अपनी शिकायतें रखनी चाहिए। अदालत ने मामले को अक्टूबर में अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। नाडा ने 21 जून को पुनिया को दूसरी बार निलंबित करने के बाद औपचारिक "आरोप नोटिस" जारी किया था, जिसके कारण वह प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अयोग्य हो गए थे।

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