नाम हटाने पर भड़के अजहरुद्दीन
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अजहरुद्दीन ने दिसंबर 2019 में उत्तरी स्टैंड का नाम अपने नाम पर रखने के प्रस्ताव को पारित कराने के लिए पूर्व एचसीए अध्यक्ष के रूप में शीर्ष परिषद की बैठक में शामिल होकर एचसीए के नियमों का उल्लंघन किया। एचसीए संविधान के अनुसार किसी प्रस्ताव को आम सभा (एजीएम) द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। अजहरुद्दीन ने कहा, ‘मैं निश्चित रूप से कानूनी सहारा लूंगा और इस आदेश पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में अपील करूंगा। यह शर्म की बात है कि एक भारतीय कप्तान का नाम हटाने के लिए कहा जा रहा है।' उन्होंने लोकपाल के आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। अजहर ने कहा, ‘संघ के उपनियमों के अनुसार, लोकपाल/ आचरण अधिकारी का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। इस मामले में लोकपाल का कार्यकाल 18 फरवरी 2025 को समाप्त हो गया था और उसके बाद पारित कोई भी आदेश अमान्य है।'