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युवक की हत्या के दोषी जीजा समेत 2 को उम्रकैद

सोनीपत, 21 मई (हप्र) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए ने गांव सिलाना में युवक की हत्या के मामले में सुनवाई के बाद उसके जीजा व उसके साथी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को उम्रकैद...
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सोनीपत, 21 मई (हप्र)

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए ने गांव सिलाना में युवक की हत्या के मामले में सुनवाई के बाद उसके जीजा व उसके साथी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। एक दोषी पर 1.10 लाख व दूसरे पर 1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। दोनों की जुर्माना राशि में से डेढ़ लाख रुपये मृतक के परिजन को देने के आदेश दिए गए।

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सिलाना निवासी संतोष ने 29 अप्रैल 2018 को खरखौदा की फरमाणा चौकी पुलिस को शिकायत दी थी कि वह 28 अप्रैल 2018 की देर शाम बेटे रविकांत (32) के साथ खेत में गई थी। जब खेत से लौट रहे थे तो बेटी हीना का पति झज्जर के गांव ग्वालीसन निवासी नरेंद्र अपने साथी के साथ बाइक पर वहां पहुंचा। नरेंद्र व उसके साथी ने बेटे के पास बाइक रोकी और बातचीत करने के बाद गोलियां चला दी। रविकांत को तीन गोलियां लगी। बेटे की आंख, गर्दन व सीने में गोली लगी थी जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर गया था और हमलावर मौके से भाग निकले थे। उसने राहगीरों की मदद से बेटे रविकांत को पीजीआई, रोहतक में भर्ती कराया था। जहां उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने नरेंद्र व एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन फरमाणा चौकी प्रभारी रणबीर सिंह की टीम ने कार्रवाई करते 14 मई 2018 को नरेंद्र के साथी दिल्ली के गांव झाडोदा कलां निवासी यशवीर को गिरफ्तार किया था। फिर 18 मई को मुख्य आरोपी नरेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के बाद अब एएसजे सुभाष चंद्र सरोए ने नरेंद्र व यशवीर दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

मृतक की बहन ने कोर्ट में डाल रखा था तलाक का केस

करीब 6 वर्ष पहले अपनी छोटी बेटी हीना की शादी गांव ग्वालीसन निवासी नरेंद्र के साथ की थी। शादी के कुछ समय बाद से ही नरेंद्र हीना के साथ मारपीट करने लगा और तंग करता था। इसी के चलते हीना अपने मायके में आकर रह रही थी। कुछ समय पहले ही उन्होंने तलाक के लिए कोर्ट में केस दायर किया था। जिसकी पैरवी उनका बेटा रविकांत कर रहा था। इसी को लेकर हीना के पति नरेंद्र ने रंजिश बना ली थी और उनके बेटे की हत्या कर दी।

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