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दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल कैद

भिवानी, 12 मई (हप्र) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोस्को) ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी के मामले में 2 संलिप्त आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20- 20...
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भिवानी, 12 मई (हप्र)

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोस्को) ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी के मामले में 2 संलिप्त आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20- 20 साल कैद व 6 लाख जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वर्ष 2022 में महिला थाना में 2 आरोपियों द्वारा नाबालिग लड़की के घर में घुसकर दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने का एक मामला दर्ज हुआ था। मामले की गंभीरता को भांपते हुए महिला थाना पुलिस ने पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण करवाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्जन करवाए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए अदालत में चालान पेश किया।

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