देशद्रोह के आरोपी मुश्ताक अहमद को चार दिन के रिमांड के बाद भेजा जेल
फतेहाबाद, 24 मई (हप्र)
देशद्रोह के आरोपी मुश्ताक अहमद उर्फ डॉ. ताज मोहम्मद का शनिवार को 4 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट जोगिन्द्र जांगडा की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 6 जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। गौरतलब है कि भाजपा नेता जगदीश शर्मा की शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने बीएनएस की धारा 197 (1डी) में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था और तब अदालत ने आरोपी को 29 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा था, लेकिन जब आरोपी की जमानत याचिका दाखिल की गई तो जवाब में पुलिस ने अदालत को बताया था कि आरोपी के खिलाफ देशद्रोह की धारा बीएनएस 152 भी जोड़ दी गई है। पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर 20 मई को सीजेएम सुयशा जावा की अदालत में पेश कर 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था, लेकिन दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया था। शनिवार को रिमांड पूरा होने पर पुलिस ने अदालत से आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आग्रह किया था, जिस पर अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जानकारी के मुताबिक अदालत को दिए रिमांड पेपर में पुलिस ने बताया कि आरोपी से उसका पासपोर्ट बरामद किया है, जो 7 नवंबर 2022 से 6 नवंबर 2032 तक वैध है। आरोपी के एक बैंक खाते में 5 लाख 70 हजार 724 थे, जिसमें से 5 लाख 68 हजार 119 रुपयों की निकासी हुई है। खाते से बाहरी लेन-देन का सुराग नहीं मिला।