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12वीं कक्षा के छात्र की हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए ने गांव रहमाणा में 12वीं कक्षा के छात्र अंकित की चाकुओं से हत्या के मामले में तीन दोषियों रिंकू, प्रमोद और अनित को उम्रकैद की सजा और एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया...
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए ने गांव रहमाणा में 12वीं कक्षा के छात्र अंकित की चाकुओं से हत्या के मामले में तीन दोषियों रिंकू, प्रमोद और अनित को उम्रकैद की सजा और एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

17 मार्च 2020 को गांव रहमाणा निवासी प्रेम कश्यप ने मोहाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका 19 वर्षीय बेटा अंकित परीक्षा देकर लौटने के बाद शाम को टहलने निकला था। इसी दौरान उसने अपने चचेरे भाई अंकित कुमार को रिंकू और उसके साथियों से झगड़ते देखा। अंकित ने उन्हें झगड़ा रोकने को कहा, जिससे नाराज़ होकर आरोपियों ने उस पर चाकुओं से कई वार कर दिए।

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गंभीर रूप से घायल अंकित को पहले निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया और फिर खानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए थे।

 

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