‘किसानों के खातों में ब्याज के साथ मुआवजा राशि डाले बीमा कंपनी’
किसानों की फसल का मुआवजा न देने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन ने चेतावनी दी है। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राशि का भुगतान समय पर ही होना...
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किसानों की फसल का मुआवजा न देने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन ने चेतावनी दी है। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राशि का भुगतान समय पर ही होना चाहिए। समय पर बीमा राशि नहीं देने का खामियाजा किसानों को नहीं बल्कि बीमा कंपनियों को ही भुगतना पड़ेगा। उन्होंने फसल बीमा कंपनी को निर्देश देते हुए कहा कि वे 2019 से 2022, 23 व 24-25 की खराबा फसल का मुआवजा 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 15 दिनों के अंदर-अंदर किसानों के खातों में डालें। अगर मुआवजा राशि नहीं देते हैं तो बीमा कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।
आज निगरानी समिति की बैठक में उपायुक्त ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व फसल बीमा कंपनी के साथ 2019 से 2022, 23 व 24-25 की फसल खराबा को लेकर विस्तार से समीक्षा की।
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