हत्या के सात दोषियों को उम्रकैद
सफीदों के शराब ठेकेदार गांव साहनपुर के नरेंद्र राठी की वर्ष 2016 में हत्या के मामले में जींद की अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने 7 दोषियों उचाना के मांडी कलां निवासी अशोक उर्फ शोकी, संगवाल निवासी राजेश, नारनौंद के मोठ निवासी संदीप उर्फ काला, सोनीपत के गांव सटावली निवासी विशाल उर्फ माया, सोनीपत के गांव गुमड़ निवासी धर्मराज उर्फ धर्मा, नरवाना निवासी जगदीश उर्फ दुखी, पानीपत के सिवाह निवासी प्रसन्न उर्फ लंबू को आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई गई है, जबकि खाजल उर्फ जेलर, अनिल, प्रवीण उर्फ आशु, प्रदीप उर्फ सरपंच व सुमेर को अदालत भगोड़ा घोषित कर चुकी है।
मामले में 22 आरोपी नामजद थे, जिनमें दलजीत उर्फ जीता, मुनेश उर्फ मन्नू, अशोक, अशोक रामनगर, मीता उर्फ कालो व रामपाल, किस्मत, सोमबीर, देवेंद्र उर्फ मोनू व नसीब को बरी किया गया है।
5 जून 2016 की सुबह नरेंद्र राठी की तब गोलियां मार कर हत्या कर दी गई थी जब वह अपने एक रिश्तेदार के साथ कार में अपने सफीदों निवास से पास के अपने गांव साहनपुर जा रहा था। पुलिस ने मृतक के परिजन राजकरण के बयान पर आपराधिक मामला दर्ज किया था।