शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध: डाॅ. पांचाल
इस मौके डॉ. सुमन कोहली ने आशा वर्करों से आह्वान किया कि वे इस अभियान को सफल बनाने में अहम योगदान दे सकती हैं। डिप्टी एमएस डॉ. राजेश भोला ने कहा कि हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है, क्या आप बीमारियों भरी जिंदगी एवं दर्दनाक मौत चाहोगे। बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना।
वहीं, डिप्टी सीएमओ डाॅ. रमेश पांचाल ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों जैसे कि स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, सचिवालय, कोर्ट परिसर आदि में धूम्रपान पूर्णतया वर्जित है। शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू, बीड़ी व सिगरेट, गुटखा, खैनी, जर्दा या कोई भी नशीले उत्पाद बेचना व धूम्रपान करना गैरकानूनी है।
डिप्टी सिविल सर्जन डाॅ. रमेश पांचाल ने बताया कि तंबाकू व धूम्रपान से गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर व हृदय रोग जैसी घातक बीमारियों की ज्यादा संभावना रहती है। धूम्रपान वायु प्रदूषण का भी मुख्य कारण बनता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहता है।