Rohtak schools closed: रोहतक व अंबाला में सभी स्कूल बंद, प्रशासन ने जारी किए निर्देश
Rohtak schools closed: लगातार बारिश और नदियों-नालों के जलस्तर बढ़ने से रोहतक जिले में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, रोहतक ने सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किए हैं। बुधवार को रोहतक डीसी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
नागरिकों को घर पर ही रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। खासकर नदी-नालों, संवेदनशील पुलों और निचले इलाकों में जाने से लोगों को परहेज करने को कहा गया है। किसी भी बाढ़ संबंधी आपात स्थिति में जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष (01262-230401) से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने नागरिक एवं राहत कार्यों को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, एचएसवीपी और पीएचईडी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहकर नालों की सफाई, जल पंपिंग और तटबंध सुरक्षा कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग को मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात करने को कहा गया है। वहीं, पुलिस, अग्निशमन और सिविल डिफेंस वालंटियर लगातार राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तैनात रहेंगे। जिला उपायुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों को मुख्यालय पर बने रहने और बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए हैं।
अंबाला में कल भी बंद रहेंगे जिला के शिक्षण संस्थान. खेल स्टेडियम
जिला आपदा प्रबधंन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने जिला अम्बाला में भारी वर्षा के चलते जलभराव इत्यादि के कारण किसी भी प्रकार के जानमाल की हानि न हो इसके तहत एक आदेश जारी किए है। जारी आदेशों के तहत उपायुक्त ने बताया कि बीते दो दिनों से जिला अम्बाला में लगातार बारिश हो रही है।
भारी वर्षा को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), कॉलेज, स्पोर्टस स्टेडियम इत्यादि को 4 सितम्बर 2025 तक बंद करने के निर्देश दिए गए है। इसके साथ सभी लोगों से आग्रह है कि भारी बारिश के चलते अनावश्यक घर से बाहर न जाए, घरों पर ही रहे यदि कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। उन्होंने यह भी कहा कि यह उनके हित के लिए हैं। यदि आदेशों की अवहेलना होती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अन्तर्गत धारा 34 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उपरोक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू है और आगामी आदेशों तक यह आदेश लागू रहेंगे।
उपायुक्त ने यह भी बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में 24 घंटे ठिकरी पहरा लगाने, ग्रामीण क्षेत्रों में चौकीदार को सतर्क रहने के निर्देश तथा शहरी क्षेत्रों में फील्ड स्टाफ को हर गतिविधि पर नजर रखते हुए कार्य करने के भी निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। इसके साथ-साथ सभी अधिकारियों को मुख्यालय मेंटेन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। किसी भी आपातकालीन अथवा अधिक जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने पर तुरन्त बाढ नियंत्रण कक्ष फोन नम्बर 0171-2533360 पर सूचना दी जा सकती हैं। इसके साथ-साथ सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्रों में हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए भी कहा गया हैं।