न्यायालय में दी जानी है रिपोर्ट, स्कूल बसों की करें जांच : आयोग
हिसार, 15 मई (हप्र)
हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्याम शुक्ला तथा अनिल कुमार ने बृहस्पतिवार को महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग, पुलिस, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के प्रावधानों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में आयोग के सदस्यों ने कहा कि सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के संबंध में आयोग द्वारा माननीय न्यायालय में रिपोर्ट दी जानी है, इसलिए सभी संबंधित विभाग स्कूल बसों की नियमित जांच करें। शिक्षा विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बस के ड्राइवर की स्कूल से आने जाने की अवधि के दौरान अल्कोहल जांच हो ताकि ड्रंकन ड्राइव जैसी संभावनाएं ना रहें। गाड़ी की फिटनेस को नियमित रूप से जांचा जाए ताकि खराब वाहन सड़कों पर न चलें। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान भी अभिभावकों को सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया जाए। सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत जिला तथा उपमंडल स्तरीय कमेटी निरंतर निरीक्षण करते रहे। यह भी सुनिश्चित किया जाए की वाहनों को मॉडिफाई करके उन्हें स्कूल वाहन के रूप में इस्तेमाल न किया जा सके । बसों में सीसीटीवी सुचारू रूप से कार्य करें और उसकी रिकॉर्डिंग नियमानुसार स्कूलों में रहे।