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मासूम से कुकर्म : दोषी को 20 साल कैद, 80 हजार जुर्माना

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने बालक से कुकर्म के मामले में आरोपी नीरज को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना राशि में...
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने बालक से कुकर्म के मामले में आरोपी नीरज को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को दिए जाएं। मामला गोहाना क्षेत्र का है। 9 जून 2024 को एक ग्रामीण ने शिकायत दी थी कि उसका 9 वर्षीय पौत्र पड़ोसी के घर गया था। उसी दौरान किराये पर कमरा देखने आए युवक ने पानी देने के बहाने बच्चे को बुलाकर उसके साथ कुकर्म किया। कुछ देर बाद बच्चा रोते हुए घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी। आरोपी ने अपना नाम नीरज निवासी गोहाना बताया था और शाम को लौटने की बात कहकर वहां से चला गया था। शिकायत के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और कुकर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। 21 जून 2024 को आरोपी नीरज को गढ़ी सराय नामदार खां से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने उसे दोषी करार दिया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

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