गांवों में शामलात जमीनों पर बने अवैध मकानों को वैध करवाने की प्रक्रिया शुरू
एसडीएम ने जन प्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों संग की बैठक
ग्रामीण क्षेत्रों में शामलात जमीन पर बने अवैध मकानों को वैध करने की प्रक्रिया को लेकर शुक्रवार को लघु सचिवालय में एसडीएम सत्यवान मान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि और किसान मौजूद रहे।
एसडीएम सत्यवान मान ने बताया कि हरियाणा सरकार ने इस संबंध में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी की है। इसके तहत गांवों की शामलात देह की गैर-कृषि भूमि पर 31 मार्च 2004 से पहले बने 500 वर्ग गज या उससे कम क्षेत्रफल वाले मकानों को नियमित किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल उन्हीं ग्रामीणों को मिलेगी जिन्होंने जोहड़ या रास्ते को अवरुद्ध किए बिना शामलात भूमि पर मकान बनाया है।
मकान को वैध करवाने के लिए आवेदक को जमाबंदी की प्रति, खसरा गिरदावरी, साइट प्लान, मकान की फोटोग्राफ्स और कब्जा साबित करने वाले दस्तावेज जमा करने होंगे। ग्राम पंचायत भूमि उपयोग योजना तैयार कर प्रस्ताव बीडीपीओ को भेजेगी। बीडीपीओ द्वारा स्थल निरीक्षण के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें 2004 की कलेक्टर दर का उल्लेख होगा।
यदि उपायुक्त को यह प्रस्ताव ग्राम पंचायत के हित में उपयुक्त लगता है तो इसे निदेशक पंचायती राज विभाग को स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा। स्वीकृति के बाद ग्राम पंचायत की ओर से विक्रय पत्र जारी किया जाएगा और आवेदक को स्टांप शुल्क व पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।
बैठक में फसल अवशेष जलाने (पराली) के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। एसडीएम मान ने किसानों से अपील की कि वे पराली जलाने से बचें, क्योंकि इससे न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है।