पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कार्रवाई, 1.03 लाख जुर्माना, 90 किलो प्लास्टिक जब्त
हरियाणा सरकार के निर्देशों और अधिनियम 1998 व 25 फरवरी 2022 की अधिसूचना के तहत पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। आरओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डॉ. सुनील श्योराण के नेतृत्व में की...
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हरियाणा सरकार के निर्देशों और अधिनियम 1998 व 25 फरवरी 2022 की अधिसूचना के तहत पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। आरओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डॉ. सुनील श्योराण के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान 26 चालान काटे गए। इन पर कुल 1.03 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 71 हजार रुपये मौके पर ही वसूल किए गए।
इसके अलावा 90 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक भी जब्त किया गया। डॉ. श्योराण ने बताया कि 120 माइक्रोन से कम प्लास्टिक कैरी बैग, 60 जीएसएम से कम नॉन-वोवन बैग, थर्माकोल सामग्री, प्लास्टिक बर्तन, पतले पीवीसी बैनर, स्टिरर, गुटखा-पान मसाला सैशे एवं रिसाइकल्ड प्लास्टिक कंटेनर प्रतिबंधित हैं। उन्होंने नागरिकों व व्यापारियों से अपील की कि कपड़े, जूट व सीपीसीबी प्रमाणित कम्पोस्टेबल बैग का ही उपयोग करें। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की छापेमार कार्रवाई और चालान काटने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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