बिना पंजीकरण चल रहे प्ले स्कूल होंगे बंद, आयोग ने दिए सख्त निर्देश
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने किया दौरा
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिले में बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे निजी प्ले स्कूलों पर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी प्ले स्कूल सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें नियमानुसार बंद किया जाएगा। शुक्रवार को आयोग के सदस्य गणेश कुमार और सुमन राणा ने लोक निर्माण विश्राम गृह में अधिकारियों और स्कूल संचालकों के साथ बैठक की।
बैठक में बच्चों की सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा और निजी संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। आयोग के सदस्यों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही या समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और जिला बाल संरक्षण इकाई को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जिले में संचालित सभी प्ले स्कूलों की सूची तैयार कर उनका पंजीकरण शीघ्रता से पूरा कराया जा सके। आयोग की सदस्य सुमन राणा ने कहा कि यदि किसी भी विद्यालय में बच्चों के साथ शोषण, दुर्व्यवहार या अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा कोई मामला सामने आता है तो तत्काल जिला बाल कल्याण समिति को सूचित करें।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी दीपिका यादव ने बताया कि जिले में प्ले स्कूलों के पंजीकरण की प्रक्रिया नियमानुसार जारी है। वहीं, जिला कार्यक्रम अधिकारी शालू यादव ने सभी निजी प्ले स्कूल संचालकों को चेतावनी दी कि वे जल्द से जल्द सरल हरियाणा पोर्टल पर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें, अन्यथा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
