राशन डिपो से सरसों तेल के लिए एक बार में ही देना होगा मात्रा का विकल्प : डीएफएससी
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को एक बार में 1 लीटर अथवा 2 लीटर सरसों तेल लेने का विकल्प दिया जाएगा। इसकी पसंद पीओएस मशीन से दर्ज की जानी अनिवार्य होगी। यदि कोई लाभार्थी 1 लीटर सरसों तेल लेना चाहता...
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को एक बार में 1 लीटर अथवा 2 लीटर सरसों तेल लेने का विकल्प दिया जाएगा। इसकी पसंद पीओएस मशीन से दर्ज की जानी अनिवार्य होगी। यदि कोई लाभार्थी 1 लीटर सरसों तेल लेना चाहता है, तो उसे 30 रुपये प्रति लीटर की दर से शुल्क देना होगा। बाद में अतिरिक्त तेल की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी।
बुधवार को जिला खाद्य पूर्ति नियंत्रक राजेश आर्य ने बताया कि यदि लाभार्थी 2 लीटर सरसों तेल लेना चाहता है, तो उसे 100 रुपये शुल्क देना होगा। पीओएस प्रणाली के माध्यम से वितरण की स्पष्टता बनाए रखने तथा किसी प्रकार की असमंजस या विवाद से बचने के लिए चयन की गई मात्रा को उसी समय मशीन पर दर्ज करना आवश्यक है।
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यदि किसी लाभार्थी को सरसों तेल वितरण प्रक्रिया से संबंधित कोई समस्या या शिकायत हो, तो वह अपने क्षेत्र के सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, निरीक्षक/उप-निरीक्षक (खाद्य एवं पूर्ति) अथवा जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक से संपर्क कर सकता है।
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