मगन आत्महत्या : पत्नी व उसके प्रेमी की जमानत याचिका खारिज
रोहतक, 2 जुलाई (निस)गांव डोभ निवासी मगन आत्महत्या मामले में उसकी पत्नी और प्रेमी की अग्रिम जमानत अदालत ने खारिज कर दी। अदालत के समक्ष मगन की पत्नी व उसके प्रेमी की वीडियो क्लीप व अन्य सबूत रखे गए। बुधवार को न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ काफी सबूत सामने आए है, जिस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है।
बताया जा रहा है कि अब आरोपी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी देंगे। मृतक मगन के परिजनों ने कहा कि दोनों आरोपी दो दिन से रोहतक में ही थे, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। जबकि जांच अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों के फोन बंद आ रहें है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संबंधित स्थानों पर छापेमारी की जा रही है।
जांच अधिकारी ने बताया कि मुम्बई जाकर इस मामले में काफी सबूत एकत्रित किये है, सबूतों के आधार पर उन्हें हाईकोर्ट में भी जमानत नहीं मिलेगी। दरअसल करीब दस दिन पहले अपनी पत्नी व उसके प्रेमी से तंग आकर गांव डोभ निवासी मगन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी दीपक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर रखा हैै। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।