भूमि विवाद में छोटे भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद
सोनीपत (हप्र) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना ने गांव रभड़ा में जमीन विवाद में छोटे भाई की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 35 हजार रुपये...
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सोनीपत (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना ने गांव रभड़ा में जमीन विवाद में छोटे भाई की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 35 हजार रुपये जुर्माना किया। रभड़ा के आजाद सिंह ने 22 सितंबर, 2020 को सदर थाना गोहाना पुलिस को बताया था कि उनके पास 3 बेटे थे। उनके पास सवा तीन एकड़ जमीन है जिस पर वह छोटे बेटे अमन के साथ मिलकर खेती करते हैं। कृष्ण जेल से आने के बाद अपने हिस्से की जमीन मांग रहा था। आजाद और अमन ने उसे जमीन देने से मना कर दिया था। घात लगाकर कृष्ण ने तीन अमन को गोली मारीं। अमन को खानपुर कलां स्थित बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल लेकर गए थे, जहां पर चिकित्सक ने बेटे को मृत घोषित कर दिया था।
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