Tribune
PT
Subscribe To Print Edition About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

पत्नी के हत्यारे काे आजीवन कारावास, सास-ससुर व देवर को 3-3 साल की कैद

हिसार, 14 फरवरी (हप्र) गला घोटकर पत्नी की हत्या कर आनन-फानन में शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने के करीब डेढ़ साल पुराने मामले में हिसार की अदालत ने मृतका महिला के पति सहित चार को दोषी करार...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

हिसार, 14 फरवरी (हप्र)

गला घोटकर पत्नी की हत्या कर आनन-फानन में शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने के करीब डेढ़ साल पुराने मामले में हिसार की अदालत ने मृतका महिला के पति सहित चार को दोषी करार दिया है। अदालत ने मृतका के पति को आजीवन कारावास, सास, ससुर व देवर को तीन-तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। मृतका महिला की पहचान मिर्जापुर रोड स्थित श्रीनगर कॉलोनी निवासी ज्योति के रूप में हुई थी।

Advertisement

इस बारे में एचटीएम थाना ने 1 जुलाई, 2023 को मृतका महिला के भतीजे उगालन गांव निवासी संदीप की शिकायत पर मृतका के पति देवेंद्र, सास मां बाला देवी, ससुर कृष्ण व देवर विक्रम के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Advertisement

पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने बताया था कि उसकी बुआ ज्योति की पहली शादी से एक बेटी थी और फिर देवेंद्र के साथ शादी की थी। ज्योति की मौत के बाद उक्त लोगों ने पुलिस को सूचना दिए बिना दाह संस्कार की तैयारी कर दी और शव को लेकर श्मशान घाट की तरफ जाने लगे। मामले की सूचना मिलने पर उसने हत्या की आशंका जताकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि ज्योति की मौत गला घोटने के कारण हुई है। इसके बाद पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था।

मौत की गढ़ी थी झूठी कहानी

मृतका के पति देवेंद्र ने ज्योति के आत्महत्या की झूठी कहानी गढ़ी थी। उसने पुलिस को बताया था कि रात को ज्योति अपने पुत्र हर्ष के साथ कमरे में सो रही थी। रात को हर्ष बैड से नीचे गिर गया जिसके रोने की आवाज सुनकर वह कमरे में गया तो ज्योति पंखे से बंधे फंदे पर झूलती हुई मिली। यह देखकर वह घबरा गया और पंखे से फंदे की गांठ खोली और ज्योति को नीचे उतरा लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी।

Advertisement
×