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कलानौर नपा की संपत्ति कुर्क, अदालत के आदेश पर मुख्य कार्यालय किया सील

रोहतक, 8 जुलाई (हप्र) दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) रवलीन कौर की अदालत ने नगर पालिका कलानौर की चल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश धन सिंह पुत्र मघला राम द्वारा दाखिल की गई याचिका (एक्सीक्यूशन नंबर...
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रोहतक, 8 जुलाई (हप्र)

दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) रवलीन कौर की अदालत ने नगर पालिका कलानौर की चल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश धन सिंह पुत्र मघला राम द्वारा दाखिल की गई याचिका (एक्सीक्यूशन नंबर 100/2024) पर जारी किया गया। अदालत के निर्देश के तहत पुलिस ने सोमवार को नगर पालिका कार्यालय के दरवाजों पर ताले जड़ दिए और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत ने यह कार्रवाई तब की जब डिक्री होल्डर धन सिंह द्वारा दायर याचिका में बताया गया कि नगर पालिका द्वारा उसकी गली का लेवल ऊंचा कर दिया गया, जिससे उसका मकान नीचा पड़ गया और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गईं। इस पर अदालत ने पहले नगर पालिका को गली का लेवल सुधारने का निर्देश दिया था, लेकिन आदेशों की अवहेलना करने पर अब कुर्की का कदम उठाया गया है।

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कोर्ट ने बोलेरो गाड़ी जब्त करने के आदेश भी दिए

नगर पालिका सचिव के नाम दर्ज बोलेरो गाड़ी की जब्ती का आदेश भी अदालत ने जारी किया। हालांकि, पुलिस टीम को गाड़ी मौके पर नहीं मिली।

जानकारी दी गई कि गाड़ी काम के सिलसिले में बाहर भेजी गई है। साथ ही, चेयरमैन और सचिव के कार्यालयों को भी सील कर दिया गया है।

आदेशों की अनदेखी पर कार्रवाई

कोर्ट ने इस मामले में 29 मई 2025 को डिक्री पारित की थी, लेकिन इसके बाद भी जजमेंट डेब्टर्स (नगर पालिका पक्ष) ने कोर्ट में कोई उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई और न ही आदेशों का पालन किया। उन्हें पहले ही एक्स-पार्टी घोषित किया जा चुका है। डिक्री होल्डर के वकील एडवोकेट दीपक भारद्वाज द्वारा अदालत में जजमेंट डेब्टर्स की संपत्तियों की सूची प्रस्तुत की गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने कुर्की को ही अंतिम विकल्प बताया।

अदालत ने आदेश दिया है कि 9 जुलाई 2025 तक कुर्की की पूरी कार्रवाई करके रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाए। एएसआई दीनबंधु ने बताया कि कोर्ट की ओर से आई टीम ने नगर पालिका कार्यालय पर ताला लगाया और चाबियों को सिविल नाजिर को सौंप दिया।

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