कलानौर को घोषित किया नियंत्रित क्षेत्र
रोहतक, 24 नवंबर (निस) प्रदेश के नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग द्वारा जारी हिदायत के अंतर्गत नियंत्रित क्षेत्र कलानौर घोषित किया गया हैं, जिसमें गांव बनियानी, पटवापुर, मुरादपुर टेकना, माड़ौदी जाटान, माड़ौदी रांगड़ान की राजस्व संपदा को शामिल किया गया...
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रोहतक, 24 नवंबर (निस)
प्रदेश के नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग द्वारा जारी हिदायत के अंतर्गत नियंत्रित क्षेत्र कलानौर घोषित किया गया हैं, जिसमें गांव बनियानी, पटवापुर, मुरादपुर टेकना, माड़ौदी जाटान, माड़ौदी रांगड़ान की राजस्व संपदा को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र घोषित होने के बाद इन गांवों में किसी भी तरह की वाणिज्यिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, रिहायशी गतिविधि करने से पूर्व विभाग के महानिदेशक से सीएलयू की अनुमति ली जानी अनिवार्य है। यदि कोई भी व्यक्ति नियंत्रित क्षेत्र की घोषणा के बाद बिना अनुमति निर्माण या प्लाटिंग करता है तो उसे अवैध करार माना जायेगा एवं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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