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झज्जर की टीम ने शामली में भ्रूण लिंग जांच गिरोह का किया पर्दाफाश, 6 पर केस दर्ज

झज्जर, 27 मार्च (हप्र) स्वास्थ्य विभाग झज्जर की टीम ने गुप्त सूचना पर शामली जिले में अवैध भ्रूण लिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह गर्भवतियों की भ्रूण लिंग जांच करवाकर मोटी रकम वसूलता था। डॉ. संदीप कुमार नोडल ऑफिसर...

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झज्जर, 27 मार्च (हप्र)

स्वास्थ्य विभाग झज्जर की टीम ने गुप्त सूचना पर शामली जिले में अवैध भ्रूण लिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह गर्भवतियों की भ्रूण लिंग जांच करवाकर मोटी रकम वसूलता था। डॉ. संदीप कुमार नोडल ऑफिसर पीएनडीटी व डॉ. बसंत दूबे की टीम को रैकेट की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। टीम ने एक प्रलोभन ग्राहक को तैयार किया|

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प्रलोभन ग्राहक की मदद से एजेंट अमित से संपर्क किया तो उसने बताया कि भ्रूण लिंग जांच करवाने के 35 हजार लगेंगे और उसने 26 मार्च को सुबह 7 बजे सिविल हॉस्पिटल करनाल के सामने बुलाया। सीएमओ करनाल ने भी टीम का गठन किया और टीम में डॉ. शीनू चौधरी व डॉ. नीरू को शामिल किया गया। टीम ने प्रलोभन ग्राहक को 35 हजार रुपए दिए। उसे अलग गाड़ी में बैठाकर उसका पीछा करने लगी।

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एजेंट अमित प्रलोभन ग्राहक को लेकर शामली के जलालाबाद पहुंचा और थोड़ी देर में एक बाइक पर 2 एजेंट रजनीश और विजय राणा आए। एजेंट रजनीश ने 35 हजार रुपए लिए और प्रलोभन ग्राहक को अपनी बाइक पर बैठा लिया। प्रलोभन ग्राहक को दिव्या पैरामेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जलालाबाद ले गए। प्रलोभन ग्राहक का अल्ट्रासाउंड करके पेट में लड़का होना बताया गया। टीम ने तुरंत एजेंट रजनीश और गाड़ी में पहले से बैठे एजेंट अमित को पकड़ लिया। ये देखकर एजेंट विजय बाइक पर 8 हजार रुपए के साथ फरार हो गया जो पैसे एजेंट रजनीश ने उसको 35 हजार में से दिए थे। टीम ने उसका पीछा भी किया पर वह भागने में सफल हो गया। इसके बाद संयुक्त टीम दोनों एजेंटों को पकड़कर दिव्या पैरामेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लेकर आई और छानबीन की। एजेंट रजनीश से 27 हजार रुपए बरामद किये।

पुलिस ने 3 आरोपियों को कोर्ट में किया पेश

पूछताछ करने पर पता चला कि अल्ट्रासाउंड करने वाला मोहमद अदिम पुत्र मोहमद रईस था, जो डॉक्टर नहीं है बल्कि एक्स-रे मशीन संचालक है और बिना किसी योग्यता के अल्ट्रासांडड करके भ्रूण लिंग जांच कर रहा था। टीम ने एजेंट अमित, रजनीश, विजय राणा, मोहम्मद अदिम, डॉ. वसन पाल सिंह और अस्पताल के मालिक महिपाल सिंह राणा के खिलाफ पीसीपीएनडी एक्ट में थाना भवन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया। तीनों आरोपियों को 27 मार्च को पुलिस द्वारा शामली कोर्ट में पेश किया गया।

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