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विवाहिता की हत्या के केस में पति व सास को उम्रकैद

सोनीपत, 14 फरवरी (हप्र) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह ने विवाहिता की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति व सास को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता...

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सोनीपत, 14 फरवरी (हप्र)

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह ने विवाहिता की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति व सास को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दें कि इस मामले में विवाहिता की मौत के 4 साल बाद विसरा रिपोर्ट आने पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था।

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करनाल के गांव चोरकारसा के रहने वाले दयानंद ने 16 अगस्त, 2018 को मोहाना थाना पुलिस को बताया था कि उनकी बहन रेखा का विवाह मोहाना के विक्रम के साथ हुआ था। वह अपने परिवार के साथ खुश थी। रेखा ने उनके सामने जिक्र किया था कि वह अकसर बीमार रहती थी। इसी दौरान 16 अगस्त, 2018 को उनको रेखा की बीमारी के चलते मौत की सूचना मिली थी। दयानंद ने बताया था कि विश्वास है कि रेखा की मौत बीमारी से ही हुई है। जिस पर पुलिस ने बयान दर्ज कर 174 की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम कराया था।

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बाद में महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल, खानपुर कलां से जानकारी मिली थी कि रेखा कि मौत स्वाभाविक नहीं है। उसके चलते मोहाना थाना पुलिस मेडिकल कॉलेज पहुंची थी। मृतका रेखा के ससुराल व मायका पक्ष के बीमारी से मौत बताने के बावजूद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया था। चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम के दौरान ही विसरा सुरक्षित रख लिया था। विसरा की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एक्सपर्ट की राय के लिए इसको मेडिकल कॉलेज अस्पताल खानपुर कलां, मेडिकल बोर्ड को भेज दिया गया था। इसी बीच जुलाई, 2022 को पुलिस को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी। मेडिकल बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. पवन मित्तल ने स्पष्ट किया था कि रेखा की मौत स्वाभाविक नहीं थी।

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