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500 रुपये के लिए की थी दोस्त की हत्या, मिली उम्रकैद

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने 500 रुपये के लिए दोस्त की चाकू से हमला कर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। श्याम नगर निवासी अमन...
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने 500 रुपये के लिए दोस्त की चाकू से हमला कर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

श्याम नगर निवासी अमन ने 24 मार्च, 2022 को सिटी थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके बड़ा भाई सोनू 23 मार्च, 2022 की रात को खाना खाकर बाहर घूमने गए थे। एसएम हिंदू स्कूल के गेट के पास इंडियन कॉलोनी निवासी अर्जुन और उसके दोस्त ने उसके भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तत्कालीन सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर वजीर सिंह की टीम ने मुख्य आरोपी अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया था। उससे वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया

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गया है।

अर्जुन ने पुलिस को बताया था कि सोनू व प्रदीप उनके दोस्त थे। वह 23 मार्च को प्रदीप के साथ घूमने निकला था। जब वह ककरोई चौक पर थे तो उनका दोस्त सोनू भी आ गया था। सोनू उनसे अपने पुराने 500 रुपये मांगने लगा था जिस पर उनका झगड़ा हो गया था। उसने गुस्से में चाकू से सोनू पर हमला कर दिया था। प्रदीप ने भी उसका साथ दिया था। राहगीरों के आने पर वह भाग गए थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।

मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र सिंह की अदालत ने अर्जुन को दोषी करार दिया। अदालत ने सबूतों के अभाव में प्रदीप को बरी कर दिया। अदालत ने अर्जुन को हत्या के मामले में उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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