एचसीएस अधिकारी बंसल दुष्कर्म मामले में बरी
हांसी के तत्कालीन एसडीएम एचसीएस अधिकारी कुलभूषण बंसल को हिसार की अदालत ने दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मामले में बरी कर दिया। अदालत ने यह फैसला तब सुनाया जब सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अपने आरोपों से मुकर गया और होस्टाइल घोषित कर दिया गया। यह मामला नवंबर 2024 में दर्ज हुआ था। हिसार पुलिस को पीड़ित की शिकायत डाक से मिली थी। उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) ने जांच की और पीड़ित से बयान दर्ज करने के बाद एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की। इसके आधार पर बंसल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377, 506 और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ।
शिकायतकर्ता का कहना था कि वह वर्ष 2020 से मसाज का काम कर रहा था। अधिकारी उसे 200 रुपये प्रति मसाज के हिसाब से बुलाता था और बाद में ठेकेदार के माध्यम से उसे पब्लिक हेल्थ विभाग में नौकरी दिलवाई गई। आरोप था कि करीब छह महीने पहले मसाज के दौरान अधिकारी ने पिस्तौल दिखाकर अप्राकृतिक कृत्य करने के लिए मजबूर किया और नौकरी से निकालने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा था कि अधिकारी की हरकतों से परेशान होकर वह आत्महत्या तक करने की स्थिति में पहुंच गया था। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अदालत में अपने पहले दिए सभी आरोपों से इंकार कर दिया। सबूतों के अभाव और गवाही बदलने के बाद अदालत ने कुलभूषण बंसल को सभी आरोपों से बरी कर दिया।