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नशा तस्कर को 10 साल कैद, एक लाख जुर्माना

एक नशा तस्कर को जींद की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीफा की अदालत ने 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोग के अनुसार थाना शहर नरवाना में 4 अप्रैल 2019 को एक मामला एनडीपीएस एक्ट में...
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एक नशा तस्कर को जींद की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीफा की अदालत ने 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोग के अनुसार थाना शहर नरवाना में 4 अप्रैल 2019 को एक मामला एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हुआ था। इसमें पुलिस एसआई महेन्द्र सिंह ने नरवाना के हिसार चुंगी रोड से हरियल चौक की तरफ जाते हुए चमेला कॉलोनी की तरफ से आते एक युवक को काबू किया था। युवक की पहचान सुरेन्द्र उर्फ गूंगा वासी चमेला कॉलोनी नरवाना के रूप में हुई थी। तलाशी में सुरेंद्र के पास से 30 ग्राम स्मैक हुआ बरामद हुई थी। इस मामले में सोमवार को जींद की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीफा की अदालत ने आरोपी सुरेन्द्र को दोषी करार देते हुए धारा 21(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल कठोर कैद और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

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