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हिट एंड रन कानून में कड़ी सजा व जुर्माने के खिलाफ चालकों में रोष

रोहतक, 13 अप्रैल (हप्र) द ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान सरबत पूनिया व महासचिव सतीश सेठी ने कहा कि हिट एंड रन कानून में कड़ी सजा व जुर्माने के खिलाफ चालकों में भारी रोष है। लोकसभा चुनाव में भाजपा...

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रोहतक, 13 अप्रैल (हप्र)

द ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान सरबत पूनिया व महासचिव सतीश सेठी ने कहा कि हिट एंड रन कानून में कड़ी सजा व जुर्माने के खिलाफ चालकों में भारी रोष है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना होगा।

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यूनियन के महासचिव सतीश सेठी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने वर्ष 2024 में विपक्ष के 146 सांसदों को सस्पेंड कर बिना किसी चर्चा के संसद में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) पास करवाई थी। इसमें वाहन चालकों व ड्राइवर्स के लिए पहले वाले कानून की धारा 304(ए) को दो धाराओं 106(1) व 106(2) में बांटकर सजा व जुर्माना दोनों को बढ़ा दिया है।

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सरकार ने 106 (1) को लागू कर दिया है, जिसमें 5 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है, जबकि इससे पहले वाले कानून में यह अधिकतम 2 साल हुआ करती थी।

आंदोलन के दबाव में धारा 106 (2) पर जिसमें 10 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है पर फिलहाल रोक लगाई है। प्रधान व महासचिव ने कहा कि यदि सरकार की नीयत ठीक होती तो वह बजट सत्र में कानून में संशोधन लेकर आती।

परंतु उसने ऐसा नहीं किया इसलिए लोकसभा चुनावों में भाजपा को सबक सिखाना जरूरी है।

बैठक में सीटू महासचिव जय भगवान, जसबीर सिंह, स.जोगिंद्र सिंह, प्रदीप शर्मा, रफी मोहम्मद, मुनीर, सदीक मोहम्मद, धर्मवीर दलाल, राम मेहर व आजाद सिंह पंचाल ने भी विचार रखे।

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