छात्रा से दुष्कर्म में ड्राइंग टीचर दोषी करार, सजा 28 को
हिसार, 25 फरवरी (हप्र)
सरकारी स्कूल की छात्रा का अपहरण कर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के करीब पांच साल पुराने मामले में हिसार की अदालत ने ड्राइंग टीचर राजबीर को दोषी करार दिया है। जस्टिस सुनील जिंदल की विशेष अदालत दोषी टीचर को 28 फरवरी को सजा सुनाएगी।
पीड़ित छात्रा के वकील रजत कल्सन ने बताया कि छात्रा ने पुलिस में अदालत के सामने दर्ज करवाए अपने बयानों में बताया था कि वह जिले के एक गांव के स्कूल में सन 2015 में नौवीं कक्षा की छात्रा थी जहां पर आरोपी ड्राइंग टीचर कार्यरत था जो उस पर गलत नजर रखता था तथा उसे चॉकलेट व टॉफी तथा पेन, पेंसिल देकर उसके साथ अकेले में कीसिंग व छेड़खानी करता था। जब वह दसवीं कक्षा की छात्रा थी तब उसे स्कूल से कुछ दूर खेतों में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। इस बारे में जब पीड़ित छात्रा ने अपने माता-पिता को बताया तो उन्होंने आरोपी ड्राइंग टीचर राजबीर को समझाया कि उनकी बेटी को तंग ना करें, परन्तु इसके बावजूद आरोपी ड्राइंग टीचर पीडि़त छात्रा को प्रताड़ित करता रहा। आरोप था कि 5 अप्रैल 2020 को उक्त ड्राइंग टीचर छात्रा को अपनी स्कूटी पर गांव के खेतों में ले गया तथा वहां पर एक कोठे के बाहर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।