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हाईकोर्ट की रोक के बावजूद बसों में बज रहा प्रेशर हॉर्न

कानफोड़ शोर से फैल रहा ध्वनि प्रदूषण
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जसमेर मलिक/ हप्र

जींद, 26 अप्रैल

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ट्रक और बस जैसे कमर्शियल वाहनों में कानफोड़ शोर करने वाले प्रेशर हॉर्न पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और परिवहन विभाग की रोक के बावजूद जींद में सहकारी परिवहन समितियों की ज्यादातर बसों में प्रेशर हॉर्न लगे हुए हैं और धड़ल्ले से बज रहे हैं। सहकारी परिवहन समिति की बसों के चालक बाइक, स्कूटी, कार, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा आदि से साइड लेने के लिए प्रेशर हॉर्न को लगातार बजाते हैं। शहर में गोहाना रोड पर स्थित सरकारी अस्पताल नो हॉर्न जोन है, लेकिन यहां से गुजरते हुए भी परिवहन समिति की बसों के चालक प्रेशर हॉर्न बजाने से बाज नहीं आते। बसों में लगे प्रेशर हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण होता है।

बसों की होगी चेकिंग : कौशिक

जींद के सहायक आरटीए सचिव संजीव कौशिक ने कहा कि सहकारी परिवहन समिति की बसों को प्रेशर हॉर्न के मामले में पहले चेक किया गया था। इन बसों से प्रेशर हॉर्न हटवाए भी गए थे। लेकिन दोबारा सहकारी परिवहन समिति की बसों में प्रेशर हॉर्न लगवा दिए गए हैं तो बसों की फिर चेकिंग होगी और कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बस में प्रेशर हॉर्न न तो लगवाया जा सकता है और न ही इसे बजाया जा सकता है।

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