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6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार : सीजेएम

शिक्षा का अधिकार विषय पर वर्कशॉप का आयोजन

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जींद के एडीआर सभागार में आयोजित वर्कशॉप की अध्यक्षता करती सीजेएम और मौजूद टीचर्स। -हप्र
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जींद, 24 अप्रैल (हप्र)

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जींद के चेयरमैन और जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवीर सिंह राठौर के निर्देश पर बृहस्पतिवार को सीजेएम मोनिका की अध्यक्षता में जींद के एडीआर सभागार में शिक्षा का अधिकार विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें सीजेएम ने उपस्थित अध्यापक- अध्यापिकाओं को जागरूक करते हुए बताया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है।

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गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। प्रवेश के लिए बच्चों के साथ जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बच्चों के साथ किसी प्रकार की मारपीट या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जा सकता।

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बच्चों की नियमित मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया गया है, ताकि केवल परीक्षा आधारित मूल्यांकन नहीं हो। मूल अधिनियम के अनुसार कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जा सकता था। 2019 के संशोधन के बाद राज्यों को परीक्षा आयोजित करने और छात्रों को फेल करने की अनुमति दी गई है।

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