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खेतों में पराली जलाई तो 30 हजार तक जुर्माना

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वायु गुणवत्ता की बेहतरी के लिए सरकार ने पराली जलाने के आरोपी किसानों पर सख्ती करते हुए नयी जुर्माना राशि तय की हैं। पर्यावरण विभाग के संयुक्त सचिव वेदप्रकाश मिश्रा द्वारा जारी कराई गई अधिसूचना...

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फाइल फोटो
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पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वायु गुणवत्ता की बेहतरी के लिए सरकार ने पराली जलाने के आरोपी किसानों पर सख्ती करते हुए नयी जुर्माना राशि तय की हैं।

पर्यावरण विभाग के संयुक्त सचिव वेदप्रकाश मिश्रा द्वारा जारी कराई गई अधिसूचना के अनुसार दो एकड़ से कम भूमि वाले किसान को पराली जलाने के आरोप में प्रति घटना के लिए 5 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। दो एकड़ या उससे अधिक लेकिन 5 एकड़ तक जुर्माना 10 हजार रुपये होगा। 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 30 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना राशि चालान होने के 30 दिन के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के पास जमा करानी होगी। सफीदों के उपमंडल कृषि अधिकारी सुशील गुप्ता ने बताया कि अभी तक इस इलाके में पराली जलाने की घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। उधर, किसानों ने जुर्माना राशि को गलत करार दिया है। भारतीय किसान यूनियन के एक प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार किसान को जैसे-तैसे दबाने का प्रयास कर रही है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार पराली के नाम पर किसानाें को निशाना बना रही है।

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