बूड़िया केस : तीन माह बाद देवेंद्र बुढ़िया को मिली जमानत
हिसार पुलिस ने आठ माह पहले दर्ज किया था दुष्कर्म का मामला
पूर्व सांसद व भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई के साथ विवादों में रहने वाले अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया को करीब तीन माह की न्यायिक हिरासत के बाद जमानत मिल गई है। यह फैसला हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया।
करीब 60 वर्षीय बूड़िया पर बिश्नोई समाज की 20 वर्षीय युवती के साथ चंडीगढ़ और जयपुर में दुष्कर्म करने का आरोप है। इस मामले में हिसार पुलिस ने 25 जनवरी, 2025 को मामला दर्ज किया था। आरोप है कि युवती ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रही थी और उसके परिवार ने बूड़िया से मदद की गुहार लगाई। आरोप है कि बूड़िया ने युवती को आइलेट्स कोर्स के बहाने बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी है।
मामले की जांच के दौरान राज्य अपराध ब्यूरो (एससीबी) की टीम ने 29 जून को बूड़िया को जोधपुर से गिरफ्तार किया और 30 जून को अदालत में पेश किया। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 28 जुलाई को क्राइम ब्रांच भिवानी की टीम ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर फिर गिरफ्तार किया और मोबाइल बरामद करने तथा घटनास्थल की निशानदेही करवाने के लिए पुलिस रिमांड पर लिया था।
बूड़िया की अग्रिम जमानत याचिका जिला न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पहले भी खारिज हो चुकी थी। उनके अधिवक्ता पीसी मित्तल ने बताया कि उम्र, स्वास्थ्य और जांच पूरी होने के आधार पर नियमित जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अक्तूबर को होगी।