भिवानी कोर्ट में अधिवक्ताओं और आम लोगों के लिए होंगे अलग-अलग होंगे प्रवेश द्वार
कोर्ट परिसर में बेहतर सुरक्षा और सुविधा के लिए उठाया गया कदम: सत्यजीत पिलानिया
भिवानी जिला अदालत परिसर में अधिवक्ताओं और आम नागरिकों के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। यह निर्णय कोर्ट परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस महत्वपूर्ण पहल का श्रेय जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सत्यजीत पिलानिया को जाता है, जिन्होंने पिछले चार वर्षों से इस दिशा में निरंतर प्रयास किए।
इस प्रस्ताव को गति तब मिली जब 28 फरवरी 2023 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से आए इंस्पेक्टिंग जस्टिस ललित बत्रा ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए हरियाणा की बिल्डिंग कमेटी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद सीनियर आर्किटेक्ट देवेंद्र सिंह ने कोर्ट परिसर का निरीक्षण कर दो अलग-अलग प्रवेश द्वारों की स्वीकृति दी।
इस प्रस्ताव को राज्य के चीफ आर्किटेक्ट ने भी मंजूरी दे दी है। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सत्यजीत पिलानिया ने बताया कि अधिवक्ताओं को अक्सर केस से संबंधित दस्तावेजों के साथ जल्दी कोर्ट में पहुंचना होता है। उनके लिए अलग गेट होने से समय की बचत होगी और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
वहीं, आम लोगों के लिए अलग गेट होने से भीड़भाड़ कम होगी और उन्हें भी कोर्ट तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल अधिवक्ताओं बल्कि आम नागरिकों के लिए भी एक बड़ी राहत है। यह कदम कोर्ट परिसर में अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण माहौल बनाएगा।
सत्यजीत पिलानिया ने हाल ही में कोर्ट परिसर में हुई गोलीबारी की घटना की कड़ी निंदा की और प्रशासन से कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने की मांग की। उन्होंने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हुए कहा कि न्याय के मंदिर में ऐसी घटनाएं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती हैं।