श्राद्ध-अमावस्या पर गौवंश को गोग्रास यानि हलवा-पूरी खिलाने पर प्रतिबंद : उपायुक्त
सांसद धर्मबीर सिंह के पत्र पर उपायुक्त साहिल गुप्ता ने लिया संज्ञान
उपायुक्त साहिल गुप्ता ने श्राद्धों के दौरान व 21 सितंबर को अमावस्या पर गोवंश को गौ ग्रास यानि हलवा-पूरी खिलाने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही नागरिकों से गोवंश को हलवा-पूरी नहीं खिलाने की अपील की है। उपायुक्त ने जिला नगर आयुक्त, नगर परिषद भिवानी, बवानीखेड़ा, लोहारू व सिवानी नगर पालिका प्रशासन और पशुपालन एवं कृषि विभाग को गौ कल्याण संगठनों के साथ तालमेल कर लोगों में जागरूकता लाने व आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि सांसद धर्मबीर सिंह ने पत्र के माध्यम से उपायुक्त को अवगत करवाया कि श्राद्ध के दौरान व श्राद्ध-अमावस्या पर आमजन के द्वारा धार्मिक रीति-रिवाज व भावनाओं के कारण गोवंश को हलवा-पूरी खिलाई जाती है। इसकी अत्यधिक मात्रा के चलते गौवंश की आकस्मिक व पीड़ादायक मृत्यु हो जाती है।
सांसद ने कहा कि गोवंश की आकस्मिक मौत को बचाने के लिए गौ ग्रास के तौर पर खिलाई जाने वाली हलवा-पूरी पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। उपायुक्त ने अपने आदेशों में पुलिस अधीक्षक से कहा है कि वे जिला के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दे कि वें इस माह के दौरान अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में निरंतर गश्त करें ताकि गौवंश को आकस्मिक मृत्यु से बचाया जा सके।