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मादक पदार्थ सहित काबू तीनों आरोपी दोषी करार, 10 साल की कैद

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मादक पदार्थ सहित काबू किए गए तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष की कैद व जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा...
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मादक पदार्थ सहित काबू किए गए तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष की कैद व जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि सीआईए-2 के एएसआई राजेश कुमार ने अपनी टीम के साथ 12 मई, 2024 को सदर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को मादक पदार्थ चरस व अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान गांव मिताथल निवासी गोविंद उर्फ गोगी के रुप में हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया।

पुलिस पूछताछ में आरोपी गोविंद ने खुलासा किया कि मादक पदार्थ वह मंढ़ाणा निवासी सचिन से खरीदकर लाया था। पुलिस ने सचिन को काबू कर पूछताछ की तो उसने बताया कि उक्त मादक पदार्थ वह जाटू लोहारी निवासी दिनेश से खरीदकर लाया था। बाद मे पुलिस ने दिनेश को भी काबू कर लिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने मादक पदार्थ खरीदने व बेचने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी मिताथल निवासी गोविंद उर्फ गोगी, मंढ़ाणा निवासी सचिन व जाटू लोहारी निवासी दिनेश को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष की कैद व जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया। जुर्माना ना भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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