युवती के अश्लील वीडियो इंस्टा पर डालने के जुर्म में 5 वर्ष की कैद
शहर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने दिसंबर 2023 में पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि भिवानी रोड निवासी आनंद उसकी बेटी को बहला फुसलाकर राजकीय महाविद्यालय के पास एक कैफे हाउस में ले गया, जहां पर आरोपी ने उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत की और उसका वीडियो तथा फोटो बना ली।
इसके बाद आरोपी ने उसकी बेटी को फोटो तथा वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब उसकी बेटी ने आनंद की बात मानने से मना कर दिया तो आरोपी ने वीडियो तथा फोटो इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया।
पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर आनंद के खिलाफ अश्लील हरकत करने, बंधक बनाने, अपहरण करने, आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने आईटी एक्ट, दस एवं 12 पॉक्सो एक्ट में आनंद को पांच साल का कारावास तथा 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।