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नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी को 20 साल कैद

सिरसा की अतिरिक्त सेशन जज (एफटीएससी) ने नाबालिग बच्चे के यौन शोषण मामले में आरोपी कुलदीप निवासी बासड़ा हिसार को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला थाना महिला सिरसा में 13 मई...
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सिरसा की अतिरिक्त सेशन जज (एफटीएससी) ने नाबालिग बच्चे के यौन शोषण मामले में आरोपी कुलदीप निवासी बासड़ा हिसार को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला थाना महिला सिरसा में 13 मई 2022 को दर्ज किया गया था। पुलिस जांच में तकनीकी साक्ष्य जैसे मोबाइल डाटा, सीडीआर, मेडिकल रिपोर्ट, और पीड़ित के 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान समेत कई सबूत मिले। अनुसंधान अधिकारी द्वारा पेश किए ये पुख्ता साक्ष्य और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों की सशक्त व प्रभावशाली गवाही ने अदालत के समक्ष एक ठोस केस प्रस्तुत किया। अतिरिक्त सेशन जज डॉ. नरेश सिंघल (एफटीएससी सिरसा) सिरसा द्वारा सुनाए गए निर्णय में दोषी कुलदीप सिंह को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है।

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