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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

सोनीपत, 24 जनवरी (हप्र) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 62 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया। जुर्माना राशि में से...

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सोनीपत, 24 जनवरी (हप्र)

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 62 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश किए गए हैं।

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सदर थाना क्षेत्र की महिला ने 19 मई, 2024 पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी के साथ क्षेत्र में पशु डेयरी चलाने वाले मुन्ना ने दुष्कर्म किया है। महिला ने बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें जानकारी दी है कि वह कई महीने पहले मुन्ना की पशु डेयरी पर गोबर लेने गई थी। वहां पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

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उसके बाद आरोपी उसकी बेटी से दो बार फिर दुष्कर्म कर चुका है। आरोपी ने उनकी बेटी को धमकी दी थी कि उसने किसी को बताया तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा जिससे बेटी डर गई थी। अब उसने मामले से अवगत कराया है। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था।

मामले में पुलिस ने पीड़िता के न्यायालय में बयान दर्ज कराए थे। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव ढिकोली निवासी मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

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