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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद और जुर्माना

प्रवासी महिला मजदूर की 16 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म के करीब चार साल पुराने मामले में हिसार के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 56 हजार...

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प्रवासी महिला मजदूर की 16 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म के करीब चार साल पुराने मामले में हिसार के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 56 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की मां ने 11 जून 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी, जो उस समय सातवीं कक्षा में पढ़ती थी, 9 जून को अचानक घर से गायब हो गई थी। पुलिस ने 12 जून को दोनों को एक गांव से बरामद कर लिया। पीड़िता ने बयान दिया कि 25 अप्रैल 2021 को आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया और अपने रिश्तेदार के घर में तीन दिन रखा।

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