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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 1.5 लाख का जुर्माना

फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी शुभम को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत कठोर सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग ने सुनाए...
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फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी शुभम को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत कठोर सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग ने सुनाए फैसले में आरोपी को 20 वर्ष के कारावास और 1.5 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया। साथ ही अदालत ने पीड़िता को एक लाख मुआवजा देने तथा पचास हजार सरकारी कोष में जमा करवाने के आदेश दिए। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि अदालत ने आरोपी तीन अलग अलग धाराओं में 50, 50 हजार का जुर्माना किया है। उन्होंने बताया कि इसी केस में इससे पहले सह-आरोपी सुखविंद्र सिंह को इसी मामले में 20 मार्च 2023 को 20 वर्ष का कारावास और 64 हजार जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है। उक्त मामला 23 जून 2021 की रात का है जब एक नाबालिग लड़की अपने घर से बिना बताए लापता हो गई थी।

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