किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद व 38 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 30 हजार रुपये पीडि़ता को देने के आदेश किए गए हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र निवासी महिला ने 21 अप्रैल, 2024 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपनी बहन के साथ रहती हैं और नौकरी करती है। 20 अप्रैल, 2024 को वह ड्यूटी ने घर आई तो देखा कि उनकी 16 वर्षीय बेटी घर पर नहीं थी। उनकी बहन ने बताया था कि बेटी बाजार से सामान ले गई है। उन्होंने बेटी की तलाश की, लेकिन पता नहीं लगा। जिस पर पुलिस को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। बाद में पता लगा कि किशोरी की मुलाकात सुशील से हुई थी। वह उसे पहले से जानती थी। किशोरी ने उसे बताया कि सुशील को उन्होंने अपनी बहन के पास छोडऩे को कहा था। आरोपी उसे सोनीपत से दिल्ली ले गय था। बाद में सोनीपत लेकर आया था। आरोपी ने एक पार्क में उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी बाद में उसे छोडक़र भाग गया था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी मूलरूप से राजस्थान के गुलापुर हॉल दिल्ली कैंप सोनीपत निवासी सुशील को अदालत में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को एएसजे नरेंद्र ने सुशील को पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में 10 साल कैद व 38 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 30 हजार रुपये पीडि़ता को देने के आदेश किए हैं।