मोहाली, 31 मई (निस)
निजी स्कूल कोविड के दौर में अभिभावकों की परेशानी को समझें। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने कहा कि पिछले साल पंजाब सरकार की ओर से निजी स्कूलों को किसी तरह की वार्षिक फीस न लेने के लिए निर्देश दे दिए थे जिसके बाद निजी स्कूल हाईकोर्ट चले गए। फीसों के निर्धारण का मामला फीस रेगुलेशन एक्ट के अधीन आता है। लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है जिसके फैसले का इंतजार है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंजाब का फैसला नहीं आया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्य सरकारों की याचिका पर ये फैसला दिया है कि निजी स्कूल अपनी फीस निर्धारित कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम तो निजी स्कूलों को अनुरोध कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स इस समय फीस नहीं दे पा रहे वे लंबे समय तक स्कूलों को फीस देते हैं। अभिभावकों की परेशानी का स्कूल समझें। ध्यान रहे कि जिला मोहाली सहित पंजाब के कई जिलों में निजी स्कूलों की ओर से वसूली जा रही फीस के खिलाफ अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं।