गुरदासपुर (निस) :
स्पेशल कोर्ट के जज अमरपाल ने नशीला पदार्थ पकड़े जाने के मामले की सुनवाई करते हुए दो दोषियों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में हरदीप मसीह पुत्र साबर मसीह निवासी आलीवाल अराईयां और प्रीतम सिंह पुत्र जगीर सिंह निवासी आलीवाल अराईयां शामिल है। दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 बी के तहत दस साल की कैद और एक लाख रुपए का जुर्माना व एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 ए के तहत छह महीने की कैद व दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेगी। 29 जुलाई 2015 को थाना घुमाण पुलिस ने एक ट्रक में भारी मात्रा में अफीम और भुक्की सहित आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।