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जागरूकता फैलाने के लिए ट्रैवल वैन को हरी झंडी दिखायी

संगरूर, 6 जून (निस) मुनीश सिंगला चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संगरूर ने आज गांवों में कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ट्रैवल वैन को हरी झंडी दिखाई। यह वैन 6 जून से 19 जून...
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संगरूर के गांवों में कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए ट्रैवल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते मुनीश सिंगला। -निस
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संगरूर, 6 जून (निस)

मुनीश सिंगला चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संगरूर ने आज गांवों में कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ट्रैवल वैन को हरी झंडी दिखाई। यह वैन 6 जून से 19 जून तक संगरूर जिले के लगभग 97 गांवों में चलाई जाएगी और इसके माध्यम से अधिकार मित्रों और वकीलों की टीमें अलग-अलग जगहों पर सेमिनारों के माध्यम से लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और अथॉरिटी द्वारा दी जा रही कानूनी सेवाओं के बारे में जागरूक करेंगी। उन्होंने अथॉरिटी द्वारा दी जा रही कानूनी सेवाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वकीलों की मुफ्त कानूनी सेवाएं वंचित वर्ग के व्यक्तियों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों, मानव तस्करी या शोषण के शिकार, बड़ी आपदाओं/प्राकृतिक आपदाओं या औद्योगिक आपदाओं के शिकार, महिलाएं या बच्चे, मानसिक रूप से बीमार/विकलांग व्यक्ति, औद्योगिक श्रमिक, हिरासत में व्यक्ति (जेल या सुरक्षा गृह या बाल गृह या मनोरोग अस्पताल) और प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 15 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को प्रदान की जाती हैं। उप-मंडल, जिला, माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर सिविल, आपराधिक और राजस्व अदालतों में मुकदमेबाजी के लिए विधिक सेवा संस्थानों द्वारा 3,00,000/- रुपये तक की राशि का अनुदान दिया जाता है।

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