शगुन योजना की फाइल को लेकर विधायक और अधिकारी में तनातनी
अबोहर, 17 फरवरी (निस)
फाजिल्का में शगुन स्कीम की रद्द की गई फाइल को लेकर विधायक नरेंद्र पाल सवना और तहसील भलाई अधिकारी के बीच बड़ा विवाद पैदा हो गया। मामला तब शुरू हुआ, जब गांव मुहार खीवा निवासी महेंद्र कुमार नामक व्यक्ति को शगुन स्कीम का लाभ नहीं मिला और वह इसकी शिकायत लेकर विधायक के पास जा पहुंचा। विधायक ने तहसील भलाई अधिकारी अशोक कुमार को फोन कर फटकार लगाते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही की भी चेतावनी दी। इस बारे में जानकारी देते हुए महेन्द्र कुमार ने बताया कि उसने अपनी शगुन योजना की फाइल में अपनी आय 30 हजार रुपए लिखी थी लेकिन बाद में विभाग ने औपचारिकता के नाम पर उससे 90 हजार रुपए वार्षिक आय का प्रमाण पत्र मंगवा लिया। वहीं बार-बार चक्कर लगाने के बाद भी अधिकारी उसकी फाइल मंजूर नहीं कर रहे थे जिसे लेकर वह विधायक सवना के पास गया था। इधर पत्रकारों से बातचीत करते हुए तहसील कल्याण अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि जून, 2024 में जमा हुई शगुन स्कीम की फाइल एक महीने के भीतर ही नियमों के तहत खारिज कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि शगुन स्कीम के लिए लाभार्थी की वार्षिक आय 32,790 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि महेंद्र सिंह के दस्तावेजों में उनकी वार्षिक आय 90,000 रुपए दर्शाई गई थी।