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हत्या के मामले में अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सज़ा

2022 के हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। 17 अप्रैल, 2022 को हुई एक घटना में परमजीत सिंह की धारदार हथियारों से पीट-पीटकर हत्या...
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2022 के हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। 17 अप्रैल, 2022 को हुई एक घटना में परमजीत सिंह की धारदार हथियारों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी और शिंदा सिंह, जसप्रीत सिंह, जसविंदर सिंह और सरोज रानी भी घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 17 अप्रैल, 2022 को सदर थाने, फाजिल्का में एफआईआर दर्ज की थी। फाजिल्का के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजीत पाल सिंह की अदालत ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उम्रकैद के साथ जुर्माना भी लगाया। तथ्यों के अनुसार, शिंदा सिंह एक चिकन सेंटर चलाता था, जहाँ आरोपी रात को गए और शिंदा सिंह से चिकन देने को कहा।

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