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सुखबीर बादल को मिली विदेश जाने की इजाजत

बठिंडा, 18 जुलाई (निस) कोटकपूरा गोलीकांड मामले में आरोपी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। सुखबीर बादल को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास फरीदकोट की अदालत ने 10 दिनों के लिए देश...

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बठिंडा, 18 जुलाई (निस)

कोटकपूरा गोलीकांड मामले में आरोपी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। सुखबीर बादल को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास फरीदकोट की अदालत ने 10 दिनों के लिए देश से बाहर जाने की इजाजत दे दी है, अब इस केस की सुनवाई 25 जुलाई को होगी। बादल ने अदालत से विदेश में रह रही अपनी बेटी के स्नातक समारोह में शामिल होने के लिए वहां जाने की इजाजत मांगी थी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

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कोटकपूरा गोलीकांड मामले की जांच कर रही एसआईटी की तरफ से अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के आवेदन का विरोध किया गया था लेकिन अदालत ने कुछ शर्तों के साथ बादल को विदेश जाने की इजाजत दे दी। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त होने की वजह से सुरक्षा संबंधी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उनके वकील शिव करतार सिंह सेखों की तरफ से कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में बादल की यात्रा की जानकारी सौंपी गई। दस्तावेजों और यात्रा के विवरण पर गौर करने के बाद बादल को विदेश जाने की अनुमति दे दी।

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