नयी दिल्ली, 29 जून (एजेंसी)
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को गैंगस्टर से कार्यकर्ता बने लक्खा सिधाना को इस साल गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा नए कृषि कानून के विरोध में आयोजित ट्रैक्टर रैली के दौरान कथित तौर पर पुलिस कर्मियों पर हमला करने के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने 19 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हुए उसे जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। अदालत ने 3 दिन पहले उसे गणतंत्र दिवस हिंसा से जुड़े एक और मामले में 3 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी। गिरफ्तारी के डर से, उसने दोनों मामलों में अग्रिम जमानत के लिये दिल्ली की रोहिणी अदालत में याचिका दायर की थी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीएमसी) की कानूनी टीम इस मामले को देख रही है।
अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू, अन्य को समन
दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह की अदालत ने गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में मंगलवार को अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू और अन्य आरोपियों के खिलाफ नए समन जारी किए हैं। सभी आरोपियों को 12 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। अदालत को सूचित किया गया था कि पहले जो समन जारी किए गए थे वे आरोपियों को नहीं मिले जिसके बाद अदालत ने नए समन जारी किए। इससे पहले, 19 जून को न्यायाधीश ने मामले में आरोप-पत्र का संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को 29 जून को पेशी के लिए समन जारी किए थे, लेकिन मंगलवार को आरोपियों में से केवल एक हरजोत सिंह ही अदालत में पेश हुए।