पीपीसीबी ने रोपड़ थर्मल प्लांट पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने पर्यावरण कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में रोपड़ थर्मल प्लांट पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पीपीसीबी के अध्यक्ष के समक्ष सुनवाई के बाद 7 जुलाई को पारित एक आदेश में, बोर्ड ने रोपड़ थर्मल प्लांट के संचालन की सहमति वापस ले ली है। रोपड़ थर्मल प्लांट को आदेश के 15 दिनों के भीतर 5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रोपड़ थर्मल प्लांट से संचालन की सहमति वापस लेने के बाद इस आदेश पर रोक लगने तक प्लांट को नई कोयला आपूर्ति नहीं होगी। प्लांट प्रबंधन को 29 मार्च को पीपीसीबी के अधिकारियों की टीम की टिप्पणियों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई अगस्त, 2024 के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की गई है। पीपीसीबी ने रोपड़ थर्मल प्लांट के पास स्थित थल्ली गांव निवासी जगदीप सिंह की शिकायत पर आदेश जारी किया है। जगदीप सिंह ने आरोप लगाया था कि रोपड़ थर्मल प्लांट से निकलने वाली फ्लाई ऐश उनके घरों, फसलों और अन्य वस्तुओं पर जमा हो रही है। जनवरी, 2024 में शिकायत दर्ज की गई थी। ‘ट्रिब्यून’ के पास उपलब्ध आदेशों की प्रति के अनुसार रोपड़ थर्मल में पीपीसीबी के अधिकारियों द्वारा पाए गए पर्यावरण कानूनों के कुछ स्पष्ट उल्लंघनों में सतलुज नदी में राख के घोल का रिसना शामिल है।