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पुलिस कर्मियों ने पॉलीग्राफ टेस्ट की सहमति वापस ली

लॉरेंस बिश्नोई जेल इंटरव्यू मामला, सुनवाई आज

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राजीव तनेजा/हप्र

मोहाली, 27 अप्रैल

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गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल में इंटरव्यू मामले में नया मोड़ आ गया है। जिन पुलिस मुलाजिमों ने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए सहमति जताई थी, उन्होंने मोहाली के जिला अतिरिक्त एवं सैशन कोर्ट में याचिका दायर कर पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अपनी सहमति वापस ले ली है। कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार 28 अप्रैल को होगी। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और संबंधित एसएचओ को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। निचली अदालत के रिकॉर्ड को भी निर्धारित तिथि पर पेश करने को कहा है।

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याचिका कर्ता के वकील सुल्तान सिंह संघा ने तर्क दिया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दबाव के कारण उनके मुवक्किल ने पॉलीग्राफ टेस्ट की सहमति दी थी। उन्होंने अदालत को बताया कि अपनी सहमति दर्ज करने के समय पुलिसकर्मियों के साथ कोई वकील नहीं था। अदालत को पुनरीक्षण याचिका के साथ सभी पांच याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर हलफनामे का हवाला दिया है और तर्क दिया है कि उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरने के लिए अपनी सहमति वापस ले ली है। अदालत ने पॉलीग्राफ टेस्ट के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी।

इन पुलिस कर्मियों ने जताई थी सहमति

इस मामले में छह पुलिस कर्मियों मुख्तियार सिंह, कॉन्स्टेबल सिमरनजीत सिंह, कॉन्स्टेबल हरप्रीत सिंह, कॉन्स्टेबल बलविंदर सिंह, कॉन्स्टेबल सतनाम सिंह और कॉन्स्टेबल अमृतपाल सिंह ने पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए सहमति जताई थी और उनके बयान दर्ज किए गए थे। जांच एजेंसियों को संदेह है कि जेल में हुए इंटरव्यू सुरक्षा व्यवस्था में अंदरुनी मिलीभगत के बिना संभव नहीं था। ऐसे में यह पॉलीग्राफ टेस्ट यह पता लगाने के लिए कराया जाना है कि जेल स्टाफ या पुलिस मुलाजिमों में से किसी ने लॉरेंस बिश्नोई को मीडिया तक पहुंचाने में कोई मदद तो नहीं की।

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